दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी की सजा बरकरार रखी:कहा- देश के खिलाफ ब्रैनवॉश स्पीच इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि कोई आतंकी घटना नहीं हुई
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार ने को अल-कायदा आतंकी मोहम्मद अब्दुल रहमान की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, ‘युवाओं का भाषणों से ब्रैनवॉश करने और देश के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों मे उन्हें शामिल करने को इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई।’ दरअसल, मोहम्मद अब्दुल रहमान को ट्रॉयल…
