मां की हत्या के दोषी की सजा-ए-मौत बरकरार:हत्या के बाद बॉडी पार्ट खाए थे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- ये नरभक्षी, उम्रकैद दी तो यही करेगा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 में अपनी मां की हत्या करने और उसके अंग खाने के दोषी सुनील कुचकोरवी की मौत की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने इसे नरभक्षण का मामला बताते हुए कहा कि दोषी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने…
