SC बोला- बाल विवाह जीवनसाथी चुनने का अधिकार छीनता है:इसे पर्सनल लॉ से नहीं रोका जा सकता; कानून में कई खामियां, अवेयरनेस की जरूरत
बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को फैसला सुनाया। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। CJI ने कहा, हमने बाल विवाह की रोकथाम पर बने…
