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संजय बोले- मुलाकात खिड़की में पत्नी से मिल रहे केजरीवाल:खूंखार अपराधी के साथ भी ऐसा नहीं होता, भाजपा के दबाव में तिहाड़ प्रशासन

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार (13 अप्रैल) को कहा- मुख्यमंत्री को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से फेस-टु-फेस मिलने नहीं दिया जा रहा है। वे मुलाकात खिड़की के जरिए उनसे मिल रही हैं।

जेल के नियम 602 और 605 के मुताबिक, फेस-टु-फेस मीटिंग कराई जा सकती है। खूंखार अपराधियों की भी परिवारवालों से बैरक में मुलाकात होती है, लेकिन सुनीता को जेल प्रशासन ने कांच की खिड़की के जरिए मिलने की इजाजत दी है। प्रशासन भाजपा के दबाव में है।

दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जो खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है।

संजय सिंह बोले- पंजाब के मुख्यमंत्री को भी मिलने नहीं दिया गया
सुनीता के अलावा मुझे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे वकील ने मेरी और मान की केजरीवाल से मुलाकात के लिए अर्जी डाली थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हमें टोकन भी दिया गया, लेकिन अचानक मेल किया गया कि यह मीटिंग कैंसिल की जाती है। मेल में कहा गया कि सुरक्षा की दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा कि हम केजरीवाल से मिलें।

संजय सिंह बोले- इसी जेल में सुब्रत रॉय बिजनेस मीटिंग करते थे
संजय सिंह ने कहा- आजतक कभी किसी की मुलाकात कांच की खिड़की के जरिए नहीं कराई गई है। भाजपा वाले केजरीवाल के परिवार को अपमानित करना चाहते हैं। ये जुर्म, अंहकार और तानाशाही है। इसी जेल में सुब्रत रॉय और चंद्रा ब्रदर्स भी रहे हैं। उनके परिवारवालों से उनकी मुलाकात आमने-सामने कराई जाती थी। उनकी बिजनेस मीटिंग होती थी।

केजरीवाल से जेल में मिलने के लिए 6 लोगों को इजाजत
केजरीवाल से जेल में मिलने के लिए 6 लोगों को इजाजत है। इनमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दो बच्चे, उनके निजी सचिव बिभव कुमार और आप के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक शामिल हैं। इसके अलावा किसी और को मिलने के लिए आवेदन देना पड़ता है।

एक भी समन में पेश नहीं हए थे केजरीवाल

ED ने केजरीवाल को 9 समन भेजे थे। वे एक भी समन पर पेश नहीं हुए थे। इस दौरान ED और केजरीवाल दोनों समन को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। ED ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ED को तलब किया।

केजरीवाल ने कोर्ट से ये भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ED जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ED के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद 21 मार्च को ED केजरीवाल के घर पहुंची और करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद रात को गिरफ्तार कर लिया।

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