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गिरफ्तारी-रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल:कहा- जल्द सुनवाई की जाए, CJI ने कहा- हमें ई-मेल भेजिए फिर देखेंगे

शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सही ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ अब बुधवार को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है।

केजरीवाल की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यह याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है और अर्जेंट है। गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- हमें ई-मेल कर दीजिए फिर हम देखेंगे।

9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कहा- अरेस्ट सही, ED ने पर्याप्त सबूत दिए
दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था।

हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है। यह केस केजरीवाल और ED के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ED ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और AAP कैंडिडेट के बयान हैं।

कोर्ट के दो बड़े बयान…

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