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राजू पाल हत्याकांड में 6 आरोपियों को उम्रकैद, एक आरोपी को 4 साल की सजा; अतीक-अशरफ भी नामजद थे

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की CBI कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 6 को उम्रकैद और 1 दोषी को 4 साल की सजा सुनाई गई है।। पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और भाई अशरफ भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे।

CBI की स्पेशल कोर्ट ने इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, गुलशन और अब्दुल कवि को हत्या करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं फरहान को अवैध असलहा रखने के मामले में 4 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पढ़ें b

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