कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को शाहजहां शेख का केस CBI को ट्रांसफर कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के आदेश पर शाहजहां को भी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया।
इधर, बंगाल सरकार के वकील ने हाईकोर्ट से अपील की कि वे इस आदेश पर 3 दिन रोक लगा दे, लेकिन हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।
शेख को ED की टीम पर हमले के केस में 29 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना के मीनाखान इलाके से गिरफ्तार किया गया था। वह 55 दिन से फरार था। फिलहाल वो अभी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस से जुड़े सभी कागजात तुरंत सीबीआई को सौंप दिए जाएं।
बेल के लिए वकील हाईकोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट ने कहा- गिरफ्तार ही रहने दो
29 फरवरी को गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा था- उसे गिरफ्तार ही रहने दो। अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा।
उसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं। वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए, आप 4 मार्च को आइए। हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हालांकि 4 मार्च की जगह 5 मार्च को सुनवाई हुई।
