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अफसरों को कोर्ट ने कहा- नालायक, अनपढ़, डफर:भोपाल से ग्वालियर आए इंजीनियर स्वर्ण रेखा नदी पर जवाब नहीं दे पाए; जस्टिस हुए नाराज

ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई। 45 मिनट चली सुनवाई में नगरीय प्रशासन विभाग (भोपाल) के कार्यपालन यंत्री (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) राकेश रावत डिवीजन बेंच के ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे सके। इस पर जस्टिस रोहित आर्या नाराज हो गए। उन्होंने अफसरों के खिलाफ तल्ख टि​प्पणियां कीं। उन्होंने अफसरों को नालायक, अनपढ़ और डफर तक कह डाला।

जस्टिस आर्या ने कहा, ‘मिस्टर, आप भोपाल से आए हो TA-DA लेकर। यहां का टाइप किया एफिडेविट लिया और कोर्ट में पेश कर दिया। अंदर क्या लिखा है, पढ़ने की कोशिश की। तुम्हें पढ़ना चाहिए। इंजीनियर हो कि अनपढ़ हो? अपर आयुक्त विजयराज को हटाकर तुम्हें प्रभारी अधिकारी (OIC) बनाया, किसी लायक समझा होगा न तुमको कि तुम भी उतने ही नालायक हो? तुम पुराने अधिकारियों की तरह नालायक ही हो। समझा पा नहीं रहे हो। ये नाम के इंजीनियर हैं, सब भूल गए भोपाल में बैठकर।’

जस्टिस आर्या ने कहा, ‘किस बात की सरकार से तनख्वाह ले रहे हो, बाबूगीरी करने की या पोस्टमैन की तनख्वाह ले रहे हो। सच तो ये है कि तुम लोगों की काम करने की आदत ही बिगड़ गई है। सारा काम बाबूगीरी के आधार पर चलाते हो। फिर कोर्ट से डांट सुनते हो। अपने प्रशासन को बोलिए कि डफर को नहीं भेजें।’

अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने कोर्ट की मंशानुसार दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख दी। कोर्ट ने निगम को 2017 में सीवर लाइन बिछाने और दूसरे कामों के लिए मिली 173 करोड़ रुपए की राशि के बारे में विस्तार (सभी दस्तावेज के साथ) से जानकारी देने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट केएन गुप्ता और इंटरवीनर अवधेश सिंह तोमर मौजूद रहे। ग्वालियर नगर निगम, स्मार्ट सिटी ने भी कोर्ट में जवाब पेश किया।

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