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बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन:ED के खिलाफ पूर्व सीएम की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया। मंगलवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ED की सभी कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगाई है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने पर आज फैसला आना था।

पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिट पिटिशन पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए एएसजीआइ एसवी राजू ने कहा कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। जिस मामले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की है, उससे संबंधित पर्याप्त सबूत हैं। यह शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है।

वहीं, प्रार्थी हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। यह मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है। कपिल सिब्बल ने वर्चुअल मोड में पक्ष रखा। इस दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश मौजूद रहे।

दरअसल, हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन से जुड़े दो मामलों में आज सुनवाई होनी थी। पहला मामला ईडी की ओर से उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका है, जिसे कोर्ट ने बुधवार को भी जारी रखने का निर्देश दिया था।

वहीं दूसरा मामला बजट सत्र में शामिल होने को लेकर दायर अनुमति याचिका को लेकर है। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मामले में 26 फरवरी को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बजट सत्र में शामिल होने को लेकर दायर अनुमति याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि बतौर जनता के प्रतिनिधि हेमंत सोरेन के लिए बजट सत्र में शामिल होना बहुत जरूरी है। ऐसे में उन्हें अनुमति दी जाए।

मंगलवार को हाईकोर्ट में क्या हुआ

ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। इस दौरान खंडपीठ ने प्रार्थी और ईडी दोनों का पक्ष सुनते हुए बुधवार को कार्रवाई जारी रखने का निर्णय लिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा।

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