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दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से रिपोर्ट मांगी:पूछा- पराली जलाने से रोकने क्या किया; GRAP-3 लागू लेकिन कोर्ट के बाहर खुदाई

दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से रिपोर्ट मांगी:पूछा- पराली जलाने से रोकने क्या किया; GRAP-3 लागू लेकिन कोर्ट के बाहर खुदाई

नई दिल्ली4 मिनट पहले

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने और पॉल्यूशन मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से रिपोर्ट मांगी है कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि इस समय ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा फेज (GRAP-3) लागू है, जबकि GRAP-IV लागू किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ जगहों पर AQI 450 से ऊपर चला गया है।

उन्होंने कहा- GRAP-3 लागू है लेकिन कोर्ट के बाहर भी खुदाई का काम हो रहा है, कम से कम अदालत परिसर में तो यह नहीं होना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि निर्माण गतिविधियों के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

वहीं न्यायमित्र और सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने नासा की उपग्रह तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि कहा कि पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर पराली जलाना शुरू हो गया है, जिससे दिल्ली-NCR की हवा जहरीली हो रही है।

सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि वे मामले में अगली सुनवाई 17 नवम्बर को करेंगे।

3 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी थी

सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को दिल्ली-NCR में बढ़ते पॉल्यूशन मामले में सुनवाई की थी। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच एमसी मेहता केस की सुनवाई कर रही थी।

सीनियर एडवोकेट और न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया था कि दिवाली के दिन 37 में से सिर्फ 9 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन ही लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने कहा-

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अगर मॉनिटरिंग स्टेशन काम नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) कब लागू करना है? CAQM को स्पष्ट डेटा और एक्शन प्लान पेश करने का निर्देश दिया जाए।

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कोर्ट ने CAQM से पूछा था कि दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन को गंभीर स्तर पर पहुंचने से रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन के गंभीर स्तर तक पहुंचने का इंतजार न किया जाए बल्कि समय रहते कदम उठाए जाएं।

दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है। बुधवार सुबह औसत AQI 413 दर्ज हुआ, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में है। वजीरपुर में सबसे ज्यादा 459 रहा। आनंद विहार, चांदनी चौक, बवाना, रोहिणी और आईटीओ समेत ज्यादातर इलाकों में भी हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू कर दिया। AQI 400 के पार पहुंचने पर GRAP लागू होता है।

एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या मतलब है?

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) एक तरह का टूल है, जो यह मापता है कि हवा कितनी साफ और स्वच्छ है। इसकी मदद से हम इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें मौजूद एयर पॉल्यूटेंट्स से हमारी सेहत को क्या नुकसान हो सकते हैं।

AQI मुख्य रूप से 5 सामान्य एयर पॉल्यूटेंट्स के कॉन्सन्ट्रेशन को मापता है। इसमें ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकल पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल हैं। आपने AQI को अपने मोबाइल फोन पर या खबरों में आमतौर पर 80, 102, 184, 250 इन संख्याओं में देखा होगा। इन अंकों का क्या मतलब होता है, ग्राफिक में देखिए।

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