सरकारी कर्मचारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए मंजूरी जरूरी:सुप्रीम कोर्ट बोला- यह प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा के लिए है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ केस चलाने से पहले सरकार के संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेना जरूरी है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि CrPC की धारा-197 (1) के तहत प्रावधान है कि सरकारी अधिकारियों और जजों के खिलाफ केस चलाने के लिए…
