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सुप्रीम कोर्ट में गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

याचिका शनिवार (24 अगस्त) को खारिज कर दी। आरोपी को कर्नाटक हाईकोर्ट से 7 दिसंबर 2023 को जमानत मिली थी। गौरी लंकेश की छोटी बहन कविता लंकेश ने इस आदेश को चुनौती दी थी।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस सी शर्मा की बेंच ने कविता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी मोहन नायक ने कार्यवाही में निचली अदालत के साथ सहयोग किया है।

पत्रकार गौरी लंकेश की 5 सितंबर, 2017 को बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोहन नायक को 18 जुलाई, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।

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