तेजाब फेंककर जलाई कुत्ते की आंख, एक साल की सजा:कोर्ट ने कहा- अपराध अंतरात्मा को झकझोरने वाला, कम सजा से गलत संदेश जाएगा
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने एक कुत्ते पर तेजाब फेंकने के मामले में एक शख्स को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। इस घटना में कुत्ते की एक आंख जलकर डैमेज हो गई थी।
मजिस्ट्रेट ऋचा शर्मा ने 27 जुलाई (शनिवार) को सजा सुनाते हुए कहा यह घटना अंतरात्मा को झकझोर देने वाली और अमानवीय है। ऐसे में अपराधी को कम सजा देकर छोड़ना या मामले में नरमी बरतना समाज में गलत संदेश भेजेगा।
अदालत ने IPC की धारा 429 के तहत 10 हजार रुपए और एनिमल क्रुएलिटी एक्ट के तहत 50 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर सजा को 3 महीने बढ़ाया जाएगा।
इससे पहले 14 मार्च 2024 को आरोपी महेन्द्र सिंह को दोषी ठहराया गया था। उसकी उम्र 70 साल है। कुत्ते पर तेजाब फेंकने की घटना 2020 की है।
मामले में सरकारी वकील ने अपराधी के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। वहीं आरोपी के वकील ने सजा में नरमी बरतने की मांग करते हुए कहा था कि आरोपी की पत्नी, बीमार बेटा, बहू और दो पोते जीवन-यापन के लिए उस पर निर्भर हैं।
कुत्तों का एयरगन से शिकार करने वाले पर केस, सड़क पर 3 कुत्तों को मार डाला
प्रयागराज शहर में एयरगन से सड़क पर 3 कुत्तों का शिकार करने वाले कारोबारी के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। महिला की शिकायत के बाद आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही घर में भी उसने तोड़फोड़ की।
महिला ने पुलिस को बताया, कुत्तों का शिकार करने वाली शिकायत देने के बाद कारोबारी उसकी तलाश में जुट गया। उसके घर पहुंच हमला किया। पूरी खबर पढ़ें…
