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मुंबई-नॉर्थ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल के नामांकन को रद्द करने की मांग की गई है। मनोज फूलचंद नेवाडे़ नाम के व्यक्ति ने 26 मुंबई उत्तर चुनाव संघ के रिटर्निंग ऑफिसर कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है। मनोज ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 (2) (बी) के तहत पीयूष वेदप्रकाश गोयल के नामांकन फॉर्म को रद्द करने की मांग की है। मनोज का दावा है कि पीयूष ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(5) के नियमों के अनुसार नामांकन दाखिल नहीं किया है। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 (2) (बी) के तहत उनका नामांकन फॉर्म रद्द किया जाए। मनोज ने अपनी शिकायतों में कहा है कि पीयूष गोयल मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे मुंबई नॉर्थ में नहीं रहते हैं। वे मालाबार हिल विधानसभा के मतदाता हैं। इस तरह से वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जरूरी दस्तावेज भी दिए हैं। 2 मई को पीयूष ने नामांकन भरा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 2 मई को मुंबई उत्तर से अपना नामांकन भरा है। गोयल अभी महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। गोयल ने शपथ पत्र में 110.95 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। 2016 के चुनाव में उन्होंने कुल 95.37 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। 2010 में केंद्रीय मंत्री के पास कुल 30.34 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इस तरह से बीते 14 साल में उनकी संपत्ति में करीब 80 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पुरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए फंड न मिलने का दावा करने वाली सुचरिता मोहंती ने अपना टिकट लौटा दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने शनिवार को ओडिशा के पुरी से जय नारायण पटनायक को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। पटनायक पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वे इस चुनाव से पदार्पण करेंगे। पुरी में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है। पढ़ें पूरी खबर…

मुंबई-नॉर्थ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल के नामांकन को रद्द करने की मांग की गई है। मनोज फूलचंद नेवाडे़ नाम के व्यक्ति ने 26 मुंबई उत्तर चुनाव संघ के रिटर्निंग ऑफिसर कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है।

मनोज ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 (2) (बी) के तहत पीयूष वेदप्रकाश गोयल के नामांकन फॉर्म को रद्द करने की मांग की है। मनोज का दावा है कि पीयूष ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(5) के नियमों के अनुसार नामांकन दाखिल नहीं किया है। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 (2) (बी) के तहत उनका नामांकन फॉर्म रद्द किया जाए।

मनोज ने अपनी शिकायतों में कहा है कि पीयूष गोयल मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे मुंबई नॉर्थ में नहीं रहते हैं। वे मालाबार हिल विधानसभा के मतदाता हैं। इस तरह से वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जरूरी दस्तावेज भी दिए हैं।

2 मई को पीयूष ने नामांकन भरा है
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 2 मई को मुंबई उत्तर से अपना नामांकन भरा है। गोयल अभी महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। गोयल ने शपथ पत्र में 110.95 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। 2016 के चुनाव में उन्होंने कुल 95.37 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। 2010 में केंद्रीय मंत्री के पास कुल 30.34 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इस तरह से बीते 14 साल में उनकी संपत्ति में करीब 80 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

पुरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला
कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए फंड न मिलने का दावा करने वाली सुचरिता मोहंती ने अपना टिकट लौटा दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने शनिवार को ओडिशा के पुरी से जय नारायण पटनायक को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। पटनायक पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वे इस चुनाव से पदार्पण करेंगे। पुरी में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है। पढ़ें पूरी खबर…

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