PM मोदी-राहुल के चुनावी भाषणों पर EC का नोटिस:भाषण में नफरत फैलाने का आरोप, भाजपा-कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा
चुनाव आयोग ने गुरुवार को PM नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया। यह नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत इश्यू किया गया है। आयोग ने भाजपा अध्यक्ष नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है।
चुनाव आयोग को PM मोदी और राहुल गांधी के भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।
राजस्थान में मोदी बोले थे – कांग्रेस आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी
नेता: नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
जगह: बांसवाड़ा, राजस्थान
तारीख: 21 अप्रैल, 2024
बयान: PM मोदी ने को राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। साथ ही PM ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है।
शिकायत: कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया। पार्टी ने कहा- चुनाव आयोग ‘संपत्ति का बंटवारा’ वाले बयान पर एक्शन लें। PM के संपत्ति जब्त करने वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस और CPI-M ने अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई थी।
केरल में राहुल बोले थे- कांग्रेस सत्ता में आई तो एक झटके मे ंगरीबी दूर कर देंगे
नेता: राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद
जगह: केरल
तारीख: 18 अप्रैल, 2024
बयान: राहुल ने 12 अप्रैल को केरल की चुनावी सभा में गरीबी बढ़ने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि 22 लोग भारत के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा अमीर हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी।
शिकायत: भाजपा ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। राहुल गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं।
चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को जिम्मेदार माना
ये शिकायतें मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने के लिए पहली नजर में पार्टी अध्यक्षों को ही जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा, “अपने प्रत्याशियों के कामों के लिए राजनीतिक दलों को ही पहली जिम्मेदारी उठानी चाहिए, खासतौर पर स्टार कैंपेनर्स के मामले में। ऊंचे पद पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है।”
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जारी हुए नोटिस
भारत में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इन्हें 1951 में बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में डिफाइन किया गया है। इनमें एक हिस्सा चुनावी आचार संहिता का है। चुनाव के समय हर कैंडिडेट को इसका पालन करना होता है। किसी भी जगह आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग एक्शन लेता है।
चुनाव आयोग AAP नेता आतिशी को भी नोटिस भेज चुका है
चुनाव आयोग ने 5 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सिंह को भी नोटिस जारी किया था। आतिशी ने कहा था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला था और ऐसा नहीं करने पर जेल जाने की धमकी दी गई थी। चुनाव आयोग ने इसकी सच्चाई पर सवाल खड़े किए थे।
तेलंगाना के पूर्व CM के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर भी चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा था। कांग्रेस के गणेश गोदियाल और रघुबीर सिंह कदियान को भी चुनाव आयोग नोटिस भेज चुका है।
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