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गुजरात हाइकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की:पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा मामला, संजय सिंह से अलग ट्रायल की मांग की थी

गुजरात हाइकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने इस मामले में पार्टी नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल चलाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस एमआर मेंगदे ने मंगलवार को कहा कि यह याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, कोर्ट के आदेश की पूरी प्रति आना बाकी है। हाइकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला पिछले महीने सुरक्षित रख लिया था।

केजरीवाल का बयान, जिसपर गुजरात यूनिवर्सिटी ने आपत्ति जताई

केजरीवाल ने कहा था-आरोप अलग-अलग घटनाओं से जुड़े केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन पर साजिश रचने या आपराधिक इरादे को बढ़ावा देने का कोई आरोप नहीं है। उनके और संजय सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप अलग-अलग घटनाओं से जुड़े हैं।

दोनों ने अलग-अलग तारीखों पर बयान दिए अलग-अलग वीडियो जारी किए और दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट भी अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों का एक साथ ट्रायल करना सही नहीं है।

गुजरात यूनिवर्सिटी की फाइल फोटो।

गुजरात यूनिवर्सिटी का आरोप- यूनिवर्सिटी की छवि खराब की गई

अप्रैल 2023 में, गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के बयानों को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस दर्ज कराते हुए कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश की है। दोनों नेताओं ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं।

उनको पता है कि PM की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।

शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली दोनों नेताओं की टिप्पणियां मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती हैं।

गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 70 साल से भी पहले हुई थी। यह विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठित है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है।

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