दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका दाखिल हुई। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सितंबर के फैसले को चुनौती दी, जिसमें FIR से इनकार किया गया था।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की है। याचिका में आरोप है कि सोनिया का नाम 1980 में नई दिल्ली मतदाता सूची में डाला गया, जबकि वे 1983 में भारतीय नागरिक बनीं।
इस 45 साल पुराना मामले में सितंबर 2025 में एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग के क्षेत्र में आता है और संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा। विकास त्रिपाठी ने उस फैसले को अपील की है।
