हरियाणा की महिलाओं के अकाउंट में ₹2100 नवंबर महीने से:मंत्री बोले- 25 सितंबर को एप की लॉन्चिंग; 1 मोबाइल से 25 रजिस्ट्रेशन होंगे
हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 1 नवंबर से 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि 25 सितंबर को मुख्यमंत्री इसका एप लॉन्च करेंगे। इस दौरान जिलों में भी कार्यक्रम होंगे।
उन्होंने बताया कि 1 फोन से 20 से 25 महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है वो एक ही फोन से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। इसके लिए उन्हें CSR सेंटर तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है।
कृष्ण बेदी ने बताया कि इस योजना पर 4 हजार 62 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा। जो महिलाएं 15 सालों से हरियाणा में रह रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
मंत्री बोले- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेरे विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है। आज बहनें आत्मनिर्भर नहीं हैं। पैसों के लिए परिवार के पुरुष सदस्यों को देखना पड़ता था। इसलिए सरकार ने ये योजना शुरू कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। सरकार और भी योजनाएं चला रही है, जिससे महिलाएं अपना बिजनेस करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
पढ़ें योजना से जुड़े सवाल जवाब…
1. लाडो लक्ष्मी योजना और इसका बजट क्या है? जवाब: सैनी सरकार ने इसे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आजीविका को बेहतर करना है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं के लिए है। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया है।
2. महिलाओं को कैसे मिलेंगे 2100 रुपए? जवाब: पात्र महिलाओं को ₹2100 प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
3. क्या अविवाहित भी योजना की पात्र होंगी? जवाब: 25 सितंबर तक 23 या उससे ज्यादा उम्र की अविवाहित या विवाहित, दोनों तरह की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
4. कितनी उम्र तक महिलाएं योजना की पात्र रहेंगी? जवाब: सीएम ने बताया कि जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की उम्र पूरी करेगी, उसी दिन से वह ऑटोमैटिक विधवा व निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना की पात्र बन जाएगी। साथ ही जिस दिन विवाहित महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इसके बाद उनका नाम इस योजना से हट जाएगा।
5. किन महिलाओं का पहले चरण में चयन होगा? जवाब : हरियाणा सरकार इस मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना को चार फेज में शुरू करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पहले फेज में उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हरियाणा में बीपीएल (1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय) राशनकार्ड धारकों की संख्या करीब 46 लाख है। संभावना है कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज आय के हिसाब से ऐसे परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता मिले, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से भी कम है।
6. क्या परिवार में एक से ज्यादा पात्रों को इसका लाभ मिलेगा? जवाब : सैनी सरकार का कहना है कि पात्रता के आधार पर एक परिवार में 3 महिलाएं दायरे में आईं तो सभी को इसका फायदा मिलेगा।
7. मूल निवास की पात्रता क्या रखी गई है? जवाब: आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अविवाहित महिला खुद या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए।
8. आय का क्राइटेरिया क्या रखा गया है? जवाब : शुरुआत में 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को रुपए दिए जाएंगे। आने वाले समय में, चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
9. शुरुआत में कितनी महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा? जवाब : सीएम सैनी ने कहा कि योजना के प्रथम चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इनका चयन परिवार की इनकम के आधार पर होगा।
10. क्या पेंशन पाने वाली महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा? जवाब : नहीं। सरकार का कहना है कि पहले से महिलाओं की वित्तीय मदद के लिए 9 स्कीमें चलाई जा रही हैं। जिन्हें पहले से पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सीएम सैनी ने कहना है कि स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हिमोफिलिया, थैलेसिमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन महिला मरीजों को पहले से ही पेंशन मिल रही है, उन्हें भी इस योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
11. योजना के लिए कब और कैसे आवेदन करेंगे? जवाब : एप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही आवेदन कर सकती हैं। पात्र महिला को SMS भेजा जाएगा कि ऐप पर आवेदन कर दें।
12. क्या पात्रता को लेकर आपत्ति की जा सकती है? जवाब : हां, सरकार का कहना है कि सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा।
