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सुप्रीम कोर्ट बोला- पुलिसकर्मी जाति-धर्म से ऊपर उठकर काम करें:महाराष्ट्र सरकार को आदेश- अकोला दंगों पर हिंदू-मुस्लिम अफसरों को मिलाकर SIT बनाए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के 2023 अकोला दंगों की जांच पर कहा कि पुलिस वर्दी पहनने के बाद अफसरों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ कानून के अनुसार काम करना चाहिए।

अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि दंगों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाया जाए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सीनियर ऑफिसर शामिल हों।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच 17 साल के मोहम्मद शरीफ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शरीफ ने याचिका में कहा,

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दंगों के दौरान मुझ पर हमला हुआ, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही जांच की।

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दरअसल, महाराष्ट्र के अकोला में मई 2023 में हुए दंगों में 1 व्यक्ति की मौत हुई थी और दो पुलिसकर्मियों समेत आठ लोग घायल हुए थे।

महाराष्ट्र के अकोला में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 13 मई 2023 को दो समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

मई 2023- अकोला में दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी

महाराष्ट्र के अकोला में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 13 मई 2023 को दो समुदाय के बीच हुई हिंसक हुई थी। अकोला SP संदीप घुघे ने बताया था- ओल्ड सिटी इलाके में मामूली बात पर दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई थी।

उपद्रवियों ने कई वाहन जला दिए। कुछ लोगों ने थाने का घेराव करने की भी कोशिश की थी। इस दौरान विलास महादेवराे गायकवाड़ नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी और दो पुलिसकर्मियों समेत आठ लोग घायल हुए थे।

अकोला में 13 मई 2023 को भीड़ ने थाने का घेराव करने की भी कोशिश की थी।

जुलाई 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

मोहम्मद शरीफ ने इससे पहले जुलाई 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर खंडपीठ) में याचिका लगाई थी लेकिन, हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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