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भोपाल विधायक आरिफ मसूद पर एसआईटी जांच पर स्टे:सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज के मामले में दी राहत; हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश

भोपाल विधायक आरिफ मसूद पर एसआईटी जांच पर स्टे:सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज के मामले में दी राहत; हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश

भोपाल6 घंटे पहले
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

भोपाल की मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को मप्र हाईकोर्ट जबलपुर ने विधायक मसूद के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज के मामले में एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

सिब्बल और तन्खा ने रखा मसूद का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी की बैंच में विधायक मसूद की याचिका पर सुनवाई हुई। कांग्रेस विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा, वरुण तन्खा ने पक्ष रखा। मसूद के वकील विवेक तन्खा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने मसूद का पक्ष रखा।

एमपी हाईकोर्ट ने कहा था- 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करें सोमवार को हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता प्राप्त करने के मामले में सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को आदेश दिया कि वे तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर इसकी जानकारी कोर्ट को दें।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोपाल के कोहेफिजा थाने में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया गया। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कॉलेज को मान्यता दिलवाई।

जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कॉलेज की मान्यता ली थी। कोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

भोपाल के खानूगांव में इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की बिल्डिंग। इसी को लेकर शिकायत हुई थी।

एसआईटी को जांच करना था हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि इस पूरे मामले की अब एसआईटी जांच करें। ADG संजीव शमी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम को जांच करना था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि 90 दिन में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें।

बता दें कि पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया था, लेकिन छात्र हित को देखते हुए कॉलेज में छात्रों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतने सालों तक कॉलेज नहीं चल सकता था।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर मसूद के एडवोकेट वरुण तन्खा ने कहा,

हमनें हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आज उसकी सुनवाई थी। आज जो नोटिस इश्यू किया है उसमें यह भी बोला गया कि पैरा 13 में जो भी ऑब्जर्वेशन हैं। FIR के SIT के जांच रिपोर्ट सब्मिट करने के उसको कंपलीट स्टे कर दिया गया है।

कॉलेज की संचालन समिति में सचिव हैं आरिफ मसूद इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन अमन एजुकेशन सोसाइटी करती है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इस सोसाइटी के सचिव हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज भोपाल के खानूगांव में स्थित है।

पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने की थी शिकायत

पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी। जांच के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा ने माना कि अमन एजुकेशन सोसाइटी ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन के लिए फर्जी दस्तावेजों पर एनओसी और मान्यता ली।

इसके बाद कॉलेज की मान्यता रद्द की गई। जांच में पता चला कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए सेल डीड तैयार करवाई और इसे पंजीयन कार्यालय में फर्जी तरीके से दर्ज भी बताया गया।

पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। हालांकि, छात्रों के हित को देखते हुए कोर्ट ने कॉलेज को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन नए एडमिशन पर पूरी तरह रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसा कॉलेज नहीं चल सकता।

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा के साथ तस्वीर शेयर की

विधायक मसूद ने सांसद तन्खा के साथ तस्वीर शेयर की

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा के साथ तस्वीर शेयर करते लिए लिखा,

हाईकोर्ट के आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिए जाने पर धन्यवाद! वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता, श्री कपिल सिब्‍बल जी, मेरे बड़े भाई राज्‍यसभा सांसद एवं वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्री विवेक तंखा जी, श्री वरूण तंखा जी अधिवक्‍ता, श्री सुमेर सोधी जी (A.O.R) श्री विपुल तिवारी जी अधिवक्‍ता एवं श्री इंदर सिंह जी एवं समस्‍त टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

मुकेश नायक बोले- बीजेपी अल्पसंख्यक नेताओं को निशाना बना रही

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज मामले में दर्ज हुई एफआईआर पर मुकेश नायक ने कहा कि, बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रही है। मैने मंत्री रहते आरिफ मसूद को कॉलेज के लिए जमीन आवंटित की थी। सारे नियमों को शिथिल करते हुए जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए थे। वो निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। सरकार बदलते ही ये आदेश की कापी ही बीजेपी सरकार ने गायब कर दी। प्रदेश में बीजेपी सरकार चुन चुन कर अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को निशाना बना रही है।

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