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राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को रिहा करने आदेश दिया, कहा- उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत, लेकिन मुकदमे की मंजूरी नहीं

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 36 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आप विधायक अमानत उल्लाह खान के खिलाफ मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें भी बरी किया जाता है।

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