दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी है।
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने आपराधिक मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश जिसे केजरीवाल ने चुनौती दी है, दो महीने पुराना है। नया आदेश नहीं है।
