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वन नेशन-वन इलेक्शन:3 बिल ला सकती है सरकार, दो संविधान संशोधन कराने होंगे; नवंबर-दिसंबर में बिल आएगा

वन नेशन-वन इलेक्शन:3 बिल ला सकती है सरकार, दो संविधान संशोधन कराने होंगे; नवंबर-दिसंबर में बिल आएगा

नई दिल्ली16 घंटे पहले

देश में एक साथ चुनाव कराने की अपनी योजना को अमल में लाने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है, जिनमें दो संविधान संशोधन से संबंधित होंगे।

प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ कराए जाने से संबंधित है। इसके लिए कम से कम 50% राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

‘एक देश, एक चुनाव’ योजना के साथ आगे बढ़ते हुए, सरकार ने इस महीने की शुरुआत में देशव्यापी सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

तीन संशोधनों से क्या होगा…

पहला संविधान संशोधन विधेयक- लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान करने से संबंधित होगा। इसमें विधानसभाओं को भंग करने और ‘एक साथ चुनाव’ शब्द को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन करने से संबंधित प्रावधान भी हैं। इस को 50% राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।

दूसरा संविधान- स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोगों के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर सूची तैयार करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव करेगा।

तीसरा संशोधन- यह बिल केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित तीन कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने वाला एक सामान्य विधेयक होगा।

18 सितंबर को कैबिनेट की मंजूरी, नवंबर-दिसंबर में आएगा बिल देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव (वन नेशन वन इलेक्शन) करवाने के प्रस्ताव को 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा।

17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं।

वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18 हजार 626 पन्नों की है।

पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। यह रिपोर्ट स्टेकहोल्डर्स-एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है।

यह तस्वीर मार्च 2024 की है। रिपोर्ट में 2029 में एकसाथ चुनाव का टारगेट रखा गया है। उसके आधार पर विधानसभाओं और नगरीय निकाय के चुनाव का मॉडल दिया गया है।

कोविंद पैनल के 5 सुझाव…

  1. सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए।
  2. हंग असेंबली (किसी को बहुमत नहीं), नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।
  3. पहले फेज में लोकसभा-विधानसभा चुनाव एकसाथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं।
  4. चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा।
  5. कोविंद पैनल ने एकसाथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है।

अभी ऐसी है वन नेशन-वन इलेक्शन की संभावना एक देश-एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे।

पहला चरणः 6 राज्य, वोटिंगः नवंबर 2025 में

  • बिहारः मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा। बाद का साढ़े तीन साल ही रहेगा।
  • असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी साढ़े 3 साल होगा।

दूसरा चरणः 11 राज्य, वोटिंगः दिसंबर 2026 में

  • उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंडः मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद सवा दो साल रहेगा।
  • गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुराः मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा। बाद का सवा दो साल रहेगा।

इन दो चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। सूत्रों के अनुसार, कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनावों को भी शामिल करने की बात कही जाएगी।

कोविंद कमेटी ने 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया पर रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार की

वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा… कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे: ‘कांग्रेस पार्टी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव का विरोध करती है। हमारा मानना है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जब भी जरूरत हो चुनाव होने चाहिए।’

केरल CM पी विजयन: ‘संघ परिवार भारत की चुनावी राजनीति को राष्ट्रपति प्रणाली की ओर ले जाने का गुप्त प्रयास कर रहा है। “एक राष्ट्र, एक चुनाव” का नारा भारतीय संसदीय लोकतंत्र की विविधतापूर्ण प्रकृति को खत्म करने के लिए गढ़ा गया है।’

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी: ‘आप अपनी सुविधा के आधार पर काम नहीं कर सकते। संविधान संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर काम करेगा। यह हमेशा से भाजपा और RSS की विचारधारा रही है। वे नहीं चाहते कि क्षेत्रीय दल अस्तित्व में रहें। हमने इसका विरोध किया है और भी करेंगे।’

बसपा प्रमुख मायावती: ’एक देश, एक चुनाव’ की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एकसाथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से आज दी गई मंजूरी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है।’

AAP सांसद संदीप पाठक: ‘ये बीजेपी का एक और नया जुमला है क्योंकि कुछ समय पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे लेकिन इन्होंने सिर्फ दो राज्यों (हरियाणा और जम्मू-कश्मीर) का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर ढाई साल में कोई सरकार गिर जाए तो क्या ढाई साल में राष्ट्रपति शासन लगेगा?’

RJD सांसद मनोज कुमार झा: ‘इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था, मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं ला रहे हैं। 1962 के बाद वह क्यों हटा क्योंकि एकल पार्टी का प्रभुत्व खत्म होने लगा। मैं पहले इसका मसौदा देखूंगा। मान लीजिए- चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में बनी हुई सरकार गिर जाती है तो फिर क्या होगा? क्या आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे?’

भाजपा और सहयोगी दलों ने क्या कहा…

गृह मंत्री अमित शाह: ‘भारत ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। यह स्वच्छ और वित्तीय रूप से कुशल चुनावों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने और संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी लाने की मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है।’​​​​

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव: ‘1961 से 1957 तक इलेक्शन एकसाथ कराए जाते थे। 1999 में लॉ कमीशन ने लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन अलग-अलग करने की सिफारिश की थी। हमारी कंस्टल्टेशन प्रॉसेस के दौरान देशभर से 80 फीसदी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन को पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। खासकर युवाओं ने सपोर्ट किया है।’

JDU प्रवक्ता राजीव रंजन: ‘ये बदल रहे भारत की तस्वीर और बेहतर बनेगी। चुनाव के खर्च का जो भीमकाय आकार है उसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग कतार में लगेंगे…समय पर सुरक्षाबलों की तैनाती होगी और बेहतर तरीके से होगी।’

कमेटी में 8 सदस्य, सितंबर 2023 में बनी थी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुआई में 8 मेंबर की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं।

क्या है वन नेशन वन इलेक्शन भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एकसाथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे।

आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।

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