दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 दिन तक बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहने का फैसला सुनाया है।
दरअसल, शराब नीति केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की हिरासत आज (6 अप्रैल) को खत्म हो रही थी। इसे लेकर ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।
इससे पहले मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से लिखी चिट्ठी कल सामने आई थी। इसमें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहा था कि जल्द ही बाहर मिलेंगे।
इसके अलावा 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था, ‘मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है।’
सिसोदिया ने स्पेशल जज एम के नागपाल से यह भी कहा था कि अगर अदालत उन्हें जमानत देने का फैसला करती है तो वह अदालत की किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार हैं। सिसोदिया शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में हैं। वे अभी तिहाड़ में बंद हैं।
सुनवाई से एक दिन पहले चिट्ठी सामने आई
जमानत याचिका पर सुनवाई से एक दिन पहले शुक्रवार (5 अप्रैल) को सिसोदिया की एक चिट्ठी सामने आई थी। उन्होंने यह चिट्ठी 15 मार्च को अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के लोगों को लिखी थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इसे अपने X प्लेटफॉर्म पर 5 अप्रैल को जारी किया।
सिसोदिया ने इसमें कहा- जेल में रहने के बाद आप सब के प्रति मेरा प्यार और बढ़ गया है। आपने मेरी पत्नी सीमा का बहुत ख्याल रखा। सीमा आप सबके बारे में बात करते हुए भावुक हो जाती है।आप सभी अपना ख्याल रखें। अंत में उन्होंने लिखा- जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। पूरी चिट्ठी पढ़ने के लिए क्लिक करें…
शराब नीति मामले में केजरीवाल भी गिरफ्तार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ED ने केजरीवाल को 9 समन भेजा था। वे एक भी समन पर पेश नहीं हुए। इस दौरान ED और केजरीवाल दोनों समन को लेकर कोर्ट पहुंचे थे।
ED ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ED को तलब किया। पूरी खबर पढ़ें…
