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चंडीगढ़ चुनाव अधिकारी मसीह ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी:पुराना हलफनामा वापस लेंगे, मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप; अवमानना का है केस

चंडीगढ़ में 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी रहे अनिल मसीह ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उनकी तरफ से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष कहा कि वह बिना शर्त माफी चाहते हैं। पहले जो हलफनामा दाखिल किया था, उसे वह वापस ले लेंगे। उन पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव के समय 8 वोटों को खराब करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गलत बयान देने के लिए उनको अदालत ने अवमानना का नोटिस दिया था।

मेयर कुलदीप कुमार ने फरवरी में दाखिल की थी याचिका
चंडीगढ़ के मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने उनको मिले वोटों को जानबूझकर खराब किया है। इसके पक्ष में उन्होंने अदालत में वीडियो सबूत भी रखे थे। जब अदालत में उनसे पूछा कि आपने वोट क्यों खराब किया तो उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि जो वोट पहले से खराब थे, उन्होंने सिर्फ उन वोटो को चिन्हित किया था।

लेकिन अदालत ने खुद उन वोटो को देखकर माना की वह वोट चुनाव अधिकारी की तरफ से ही खराब किए गए हैं। इस पर अदालत में उन्हें अपराधिक धारा 370 के तहत नोटिस जारी किया था।

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खराब सेहत का दिया था हवाला
नोटिस के जवाब में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह की तरफ से पहले अदालत में जवाब दिया गया था कि जब वह पिछली बार सर्वोच्च अदालत में बयान देने आए थे, उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह चंडीगढ़ पीजीआई से काफी हाई डोज की दवा ले रहे थे। इस कारण उन्हें पता नहीं चला कि उन्होंने क्या बयान दिया है।अदालत में कुलदीप कुमार की तरफ से जो वीडियो सबूत पेश किए थे, उनमें वह मत पत्रों को सदन से बाहर ले जाते हुए भी दिख रहे थे। इस पर भी अदालत में सवाल उठाए थे कि बिना सील किया मत पत्रों को सदन से बाहर कैसे ले जाया जा सकता है।

20 वोट पड़े थे गठबंधन को
30 जनवरी को नगर निगम में हुए चुनाव में 14 बीजेपी के पार्षद, एक अकाली दल के पार्षद और एक सांसद का वोट मिलकर कुल 16 वोट बीजेपी को पड़े थे। जबकि 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के और 7 पार्षद कांग्रेस के मिलाकर 20 वोट इंडिया गठबंधन को मिले थे। लेकिन चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने गठबंधन के आठ वोटो को इनवेलिड करार दे दिया था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में माना की चुनाव अधिकारी खुद कैमरे के सामने वोटो पर निशान लगा रहे हैं।

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