पश्चिम बंगाल की सरकार को शाहजहां शेख केस में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका मिला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शाहजहां को CBI के हवाले करने का शाम 4:15 तक का वक्त दिया था।
जिसके बाद 3:45 पर CBI की टीम शाहजहां को लेने कोलकाता में पुलिस मुख्यालय पहुंची। समय सीमा के डेढ़ घंटे बाद भी बंगाल पुलिस ने अभी हैंडओवर नहीं दिया। मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल पुलिस ने शाहजहां को केंद्रीय जांच एजेंसी को नहीं सौंपा था।
पुलिस ने कहा था कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए शाहजहां को सौंप नहीं सकते। इसके बाद CBI दो घंटे के इंतजार के बाद लौट गई थी।
दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में 5 जनवरी को ED की टीम TMC नेता शेख शाहजहां के घर रेड करने पहुंची थी। इस दौरान शेख के समर्थकों ने टीम पर जानलेवा हमला किया था। इसमें कई अफसर घायल हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार किया
राज्य सरकार ने शाहजहां को CBI को सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार शाम को याचिका लगाई थी। जिस पर बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार दिया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने बंगाल सरकार से कहा कि आपकी एप्लिकेशन CJI को भेज रहे हैं और वे ही याचिका की लिस्टिंग पर फैसला लेंगे।
बंगाल सरकार ED टीम पर हमले की जांच CBI से कराने पर रोक की मांग कर रही है। बंगाल सरकार ने याचिका में कहा कि इस मामले की जांच SIT कर रही है। पुलिस पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं।
2 घंटे के इंतजार के बावजूद नहीं मिली CBI को कस्टडी
