कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मंगलवार 5 मार्च को शाहजहां शेख की कस्टडी CBI को नहीं मिली। केंद्रीय जांच एजेंसी बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर से 2 घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ लौट गई।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शाम 4.30 बजे तक शेख को CBI को हैंडओवर करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा, शेख का केस CBI को ट्रांसफर करने को भी कहा था।
साथ ही इस केस से जुड़े सभी कागजात देने का भी आदेश दिया था। इसके बाद शाम 4:40 बजे CBI की टीम उसे लेने के लिए भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। इससे पहले राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इसके बाद रात को ED के अफसरों ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस बारे में बताया। ED ने शिकायत की कि बंगाल पुलिस ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। चीफ जस्टिस ने ईडी को बुधवार 6 मार्च को आने की सलाह दी। अब कल सुबह 11 बजे सुनवाई हो सकती है।
