सुप्रीम कोर्ट बोला– ऐसे लड़कों को सबक सिखाना जरूरी:मुंबई BMW हिट-एंड-रन केस के आरोपी को जमानत से इनकार; महिला को 1.5km तक घसीटा था
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2024 के मुंबई BMW हिट-एंड-रन केस में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा- ‘ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है, इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है।’
जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने कहा कि आरोपी एक अमीर परिवार से है। उसके पिता शिवसेना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के गुट से जुड़े थे। इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है।
मिहिर शाह को 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि पिछले साल 7 जुलाई को वर्ली में उसने BMW से स्कूटर को टक्कर मारी और महिला को करीब डेढ़ किलोमीटर तक घसीटते ले गया, जिससे कावेरी नखवा की मौत हो गई और पति प्रदीप नखवा गंभीर रूप से घायल हो गए।
हाईकोर्ट ने कहा था- हादसे के समय आरोपी नशे में था
शाह ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 21 नवंबर के जमानत देने से इनकार करने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने माना था कि हादसे के समय शाह बहुत ज्यादा नशे में था। उसने स्कूटर को टक्कर मारने के बाद भी कार नहीं रोकी और पीड़ित को अपनी गाड़ी के नीचे घसीटता हुआ ले गया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि घटना के समय और उसके बाद आरोपी का व्यवहार ऐसा नहीं है, जिससे उसे जमानत देने का भरोसा किया जा सके। टक्कर भले ही गलती से हुई हो लेकिन इसके बाद आरोपी तेज रफ्तार में भाग गया।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आरोपी की आगे की हरकतें साफ दिखाती हैं कि वह गिरफ्तारी और कानूनी नतीजों से बचना चाहता था। ड्राइवर के साथ सीट बदलना, अपने पिता को फोन करना और घटना की जगह से भाग जाना, सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की मंशा को दर्शाता है।
मुंबई BMW हिट-एंड-रन केस की टाइमलाइन
- वर्ली के कोलीवाड़ा में रहने वाले प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी कावेरी नखवा मछुआरे थे। वे रोज की तरह 7 जुलाई को ससून डॉक से मछली खरीदकर लौट रहे थे।
- सुबह करीब 5:30 बजे अटरिया मॉल के पास मिहिर की तेज रफ्तार BMW ने पीछे से उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पलट गई और दोनों बोनट पर गिर गए।
- पति बचने के लिए किसी तरह कूदकर बच गया, लेकिन कावेरी नहीं उठ सकीं। वह पहले बोनट पर फंसी रहीं और फिर कार के नीचे आकर करीब डेढ़ किलोमीटर तक घिसटती चली गईं।
- इसके बाद आरोपी मिहिर और उसका ड्राइवर कार लेकर भाग गए। घायल महिला को मुंबई सेंट्रल स्थित नायर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
- हादसे के समय कार में मौजूद आरोपी का ड्राइवर राजऋषि बिदावत को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल आरोपी मिहिर शाह और उसका ड्राइवर, दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।
मिहिर और उसके दोस्तों ने पब में व्हिस्की ऑर्डर की थी
एक्साइज अधिकारियों ने बताया था कि मिहिर और उसके दोस्त जिस पब से शराब पीकर बाहर निकले थे। उसके बिल से पता चला था कि मिहिर शाह और उसके दो दोस्तों ने उस दिन बार में व्हिस्की के 12 बड़े पैग ऑर्डर किए थे। यानी एक युवक ने लगभग चार पैग पिए थे। शराब की इतनी मात्रा किसी को आठ घंटे तक नशे में रख सकती है।
पब मैनेजमेंट ने मिहिर पर गलत आईडी दिखाकर शराब पीने का आरोप भी लगाया था। मिहिर शाह ने उन्हें जो पहचान पत्र दिखाया, जिसमें उसकी उम्र 27 साल थी। उसके साथ तीन दोस्त भी आए थे, जिनकी उम्र 30 साल से अधिक है। पुलिस का दावा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार मिहिर 24 साल का है, जबकि शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 25 वर्ष है।
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