दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सुधीर चौधरी की पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा के लिए अहम आदेश जारी किया है। आदेश में उनके नाम, छवि, समानता और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल रोकने का आदेश दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए कि चौधरी के एआई-जनरेटेड और डीपफेक वीडियो 48 घंटे में हटा दें
कोर्ट ने गूगल एलएलसी और अन्य प्रतिवादी संस्थाओं को 48 घंटे के भीतर ऐसे सभी लिंक्स हटाने का निर्देश दिया। चौधरी के वकील ने कोर्ट को बताया कि ये वीडियो अनाधिकृत हैं और इनमें गलत बयान दिए गए हैं।
