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अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 60 पीड़ित परिवार जाएंगे US कोर्ट:टॉप एविएशन वकील को किया हायर, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मांगा

अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इन परिवारों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ एक अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली है।

इसके लिए उन्होंने अमेरिकी विशेषज्ञ वकील माइक एंड्रयूज को भी हायर कर लिया है। इन परिवारों ने दुर्घटना की जांच पर सवाल उठाए हैं। परिवार की मांग है कि उन्हें कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का कच्चा डेटा दिया जाए, ताकि वे स्वतंत्र जांच करवा सकें।

अमेरिकी वकील माइक एंड्रयूज, गंभीर चोट और अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों के विशेषज्ञ हैं। इससे पहले वे फोर्ड और वोक्सवैगन समेत कई विमान, ट्रक और कार बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कई केस लड़ चुके हैं।

हादसे में 270 लोगों की जान गई 12 जून को दोपहर 1.38 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान 171 (बोइंग 787 ड्रीमलाइनर) मेघाणीनगर में आईजीपी कंपाउंड में क्रैश हो गया था। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। 230 यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे।

हादसे में रमेश विश्वास नाम का एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया। जबकि 241 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा, डॉक्टर्स हॉस्टल अतुलयम, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, के एक इंटर्न डॉक्टर, कर्मचारी और स्थानीय लोग मारे गए। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 270 हो गई। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है।

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