सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पास डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए 537 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए मुआवजे को बढ़ाने वाले आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस के वी विश्वनाथन और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मार्च 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र और अन्य की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
केंद्र ने कहा- लाभार्थियों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है, लेकिन बाद में एक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर मामला दायर किया। पहले सभी लाभार्थियों के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 2024 में दायर याचिका पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 410 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया था।
