सुप्रीम कोर्ट बोला- बुलडोजर एक्शन कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा:आरोप संपत्ति नष्ट करने का आधार नहीं, गुजरात सरकार 4 हफ्तों में जवाब दे
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 सितंबर) को कहा कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। किसी के अपराध में शामिल होने का आरोप उसकी संपत्ति ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने गुजरात सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस…
