कर्नाटक हाईकोर्ट बोला- यूट्यूब पर झूठी-आपत्तिजनक बातें फैल रहीं:मानहानि कानून इन्हें रोकने के लिए काफी नहीं, कन्नड़ चैनल के एडिटर को फटकार लगाई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आजकल यूट्यूब पर झूठी और आपत्तिजनक बातें इतनी आसानी से फैल रही हैं कि इन्हें रोकने के लिए मानहानि का कानून काफी नहीं है। अदालत ने कहा- लोग बेझिझक किसी को भी बदनाम कर रहे हैं और उनकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं, इस पर काबू…
