मद्रास हाईकोर्ट बोला- शरियत काउंसिल कोई अदालत नहीं:यह सिर्फ प्राइवेट संस्था, इसे ट्रिपल तलाक केस में डिवोर्स सर्टिफिकेट देने का हक नहीं
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्रिपल तलाक मामले से जुड़ी सिविल रिविजन पिटिशन को खारिज करते हुए कहा- शरियत काउंसिल को कोई अदालत नहीं है। यह एक प्राइवेट संस्था है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा- यह काउंसिल पारिवारिक और आर्थिक दिक्कतों को दूर करने में मदद कर सकती है, लेकिन तलाक सर्टिफिकेट जारी करने और…
