टॉयलेट में बैठे-बैठे ही सुनवाई में शामिल हुआ था:गुजरात हाईकोर्ट ने 15 दिन समाज-सेवा का दिया आदेश, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा चुकी है कोर्ट
गुजरात के अहमदाबाद में ऑनलाइन अदालती सुनवाई के दौरान टॉयलेट से ही पेश होने वाले शख्स को अदालत की अवमानना का सामना करने का निर्देश दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई में अब्दुल समद को 15 दिन की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई में लगाया था 1 लाख…
