सुप्रीम कोर्ट बोला-राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं:बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें; डेडलाइन नहीं, लेकिन देरी पर दखल देंगे
सुप्रीम कोर्ट बोला-राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं:बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें; डेडलाइन नहीं, लेकिन देरी पर दखल देंगे नई दिल्ली7 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता…
